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मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग जानकारी जो आपकी नॉलेज के लिए है बेहद इंर्पोटेंट।
आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक खास जानकारी जो
आपके लिए है बेहद जरूरी और इंटरेस्टिंग!
आज मैं आपको बताऊंगी पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है?
पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है? - thebetterlives फोटो: Reuters |
जब भी देश से बाहर जाने के बाद होती है तो दो ही चीजें दिमाग में आती हैं, पहला पासपोर्ट और दूसरा वीजा।
बहुत सारे लोग पासपोर्ट और वीजा को एक जैसा मान लेते हैं। किंतु आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि पासपोर्ट और वीजा एक दूसरे से बहुत अलग है।
पासपोर्ट एक ऐसा यात्रा दस्तावेज होता है जो किसी देश की सरकार अपने नागरिकों को अनुमति के रूप में देती है। यह दस्तावेज इंटरनेशनल ट्रैवल के इरादे से यह उसे होल्डर के आइडेंटिटी और नेशनलिटी को दर्शाता है।
भारत सरकार तीन तरह के पासपोर्ट जारी करती है।
1. ऑर्डिनरी पासपोर्ट:-
इस टाइप का पासपोर्ट देश के आम लोगों के लिए जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट का रंग गहरा नीला होता है। इसमें 36 या 60 पेज होते हैं। इस पासपोर्ट को पी-टीईप पासपोर्ट भी कहा जाता है जिसमें पी का मतलब होता है पर्सनल।
2. ऑफिशियल पासपोर्ट:-
इस तरह का पासपोर्ट हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो दूसरे देशों में हमारे देश के काम के लिए गए होते हैं। इस पासपोर्ट का रंग सफेद होता है। इस पासपोर्ट को एस-टाइप पासपोर्ट भी कहा जाता है जिसमें इसका मतलब होता है सर्विस।
3. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट:-
इस टाइप का पासपोर्ट इंडिया में मंत्री और ऊंचे पद के सरकारी अधिकारी लोगों को दिया जाता है। इस पासपोर्ट के कवर का रंग मैहरूम होता है।
युवाओं के साथ-साथ बच्चों के भी पासपोर्ट होना अनिवार्य होता है। पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी यात्रा के दौरान हमारी पहचान प्रमाणित करता है। यह एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी एक अधिकारी दस्तावेज है।
पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अपने नागरिक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है।
पासपोर्ट एक छोटी सी पुस्तिका होती है। जिसमें यात्री का नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, लिंग, फोटो, हस्ताक्षर, पासपोर्ट डेट ऑफ इशु, समाप्ति तिथि, पासपोर्ट का नंबर जैसी सारी जानकारियां उसमें लिखी रहती है।
पासपोर्ट जारी करने से पहले आवेदन पत्र की बारीकी से जांच की जाती है और उसके बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसलिए दूसरे देश से जाने पर पासपोर्ट इतना महत्वपूर्ण पहचान पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
"वीजा एक आधिकारिक अनुमति है जो अस्थायी रूप से हमें एक देश में रहने के लिए अधिकृत करती है।"
वीजा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए आप फॉरेन कंट्री में लीगली एंटर हो सकते हैं। कई देश ऐसे हैं, जो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं। जिसमें व्यक्ति को केवल एक पासपोर्ट में एक मोहर लगाकर ही अपने देश में आने जाने के लिए परमिशन मिल जाती है।
वीजा एक तरह से परमिशन लेटर होता है जो कि आपको ये परमिशन देता है कि आप किसी दूसरे देश में रह सकते हैं। इसमें यह दर्शाया जाता है कि आप कितने दिन तक किस काम के लिए किस देश में रह सकते हैं।
वीजा की फुल फॉर्म होती है- विजिटर्स इंटरनेशनल सटे एडमिशन।
अगर आप अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वीजा अमेरिकन गवर्नमेंट से मिलेगा। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है।
वीजा को ज्यादातर पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है।
वैसे तो वीजा कई प्रकार के होते हैं पर मुख्य रूप से आठ प्रकार माने जाते हैं।
वीजा के आठ प्रकार:-
(1) ट्रांसिट वीजा
यह वीजा 72 घंटों के लिए ही अनिवार्य रहता है। यह उन परिस्थितियों में लागू होता है जब आप किसी कंट्री में जा रही हो और उससे पहले आप किसी कंट्री में जा कर आये हो। तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए ट्रांसिट वीजा लिया जाता है।
(2) टूरिस्ट वीजा:-
अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं पर्यटक के लिए तब आपको टूरिस्ट वीजा लेना होता है।
(3) बिजनेस वीजा:-
अगर आप किसी दूसरे देश में व्यापार के लिए आपको बिजनेस वीजा लेना होता है। यह भी जा लंबे समय के लिए भी बनवाया जा सकता है।
(4) विद्यार्थी वीजा:-
अगर आप किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट वीजा की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीजा के लिए केवल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं।
(5) वर्किंग वीजा:-
अगर आप किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते या प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहे तब आपको वर्किंग वीजा लेना होता है।
(6) मैरिज वीजा:-
अगर आप किसी दूसरे देश की लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके लिए आप उस लड़की को आप अपने देश में बुलाना चाहते हैं या उसके देश में जाना चाहते हैं तब आपको मैरिज वीजा लेना होता है।
(7) इमीग्रेंट वीजा:-
अगर आप किसी दूसरे देश में परमानेंट बसना चाहते हैं तब आपको उस देश में इमीग्रेंट वीजा लेना होता है। इमीग्रेंट वीजा सिर्फ जाने के लिए होता है आने के लिए नहीं होता, क्योंकि इस वीजा को लेने के बाद आप दूसरे देश में हमेशा के लिए बस जाते हैं और उसी देश के नागरिक कहलाते हैं।
(8) मेडिकल वीजा:-
अगर आप किसी दूसरे देश में इलाज करवाने के लिए जाना चाहते हैं तब आपको मेडिकल वीजा लेना होता है।
दोस्तों! अब यहां तक आप समझ चुके होंगे कि पासपोर्ट और वीजा क्या होता है।
दोस्तों! अब हमें बात करेंगे कि पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है-
मुख्यतः पासपोर्ट और वीजा में पांच अंतर होते हैं।
1. पासपोर्ट पहचान पत्र के रूप में दिया जाता है। जबकि वीजा एक तरह की अस्थाई आधिकारिक अनुमति है।
पासपोर्ट एक लीगली डॉक्यूमेंट है जो किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विदेशों में यात्रा करने के लिए और उस इंसान के पहचान पत्र के रूप में दिया जाता है।
जबकि वीजा एक टेंपरेरी आधिकारिक अनुमति होती है। जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा दूसरे देश में घूमने ,रहने और काम करने के लिए लेनी होती है।
2. पासपोर्ट एक छोटी डायरी के जैसा दस्तावेज होता है। जबकि वीजा एक अधिकारिक मोहर है।
3. देश की सरकार पासपोर्ट जारी करती है। जिस आदमी के पास जिस देश की नागरिकता है उसी देश की सरकार पासपोर्ट जारी करती है।
जैसे- अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ही आपके लिए पासपोर्ट जारी कर सकती है।
जबकि आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश की सरकार वीजा जारी करती है।
जैसे- अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपके लिए वीजा जारी करती है।
4. पासपोर्ट जारी करने का मकसद विदेशों में यात्रा करते समय और अपने देश लौटते समय पहचान करवाना जबकि वीजा का मकसद विदेश में प्रवेश करना होता है और वीजा में वहां पर टेंपरेरी रूप से रहना होता है।
5. वीजा को अलग डिपार्टमेंट जारी करता है। जबकि स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा पासपोर्ट को जारी किया जाता है।
आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। जिससे उनको पता चले कि आप किस देश से हैं तो इसके लिए आपको एक ऑर्डिनरई आईडी की जरूरत पड़ती है। तो वही ऑर्डिनरी आईडी है पासपोर्ट।
आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपका पासपोर्ट बन जाता है तब आप किसी दूसरे देश में जा सकते है।
अब दूसरी चीज आती है, जब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनसे एक परमिशन भी लेनी पड़ेगी कि हम आपके देश में आ सकते हैं क्या। तो इसके लिए आपको अलग-अलग प्रकार की आज्ञा लेनी पड़ती है अलग-अलग कामों के लिए।
जैसे-अगर आप दूसरे देश में पढ़ने के लिए चाहते हैं तो आपको पढ़ने की परमिशन लेनी होगी। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको घूमने की मिशन लेनी पड़ेगी। तो इसी पर परमिशन को कहा जाता है वीजा।
वीजा कई टाइप्स के होते हैं। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम का अलग वीजा होता है। हर काम का अलग अलग वीजा होता है।
आज के लेख में इतना ही उम्मीद करती हूं आपको पासपोर्ट और वीजा के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है।
दोस्तों आशा करती हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर आए।
दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें अपने चारों तरफ सफाई बनाए रखें धन्यवाद।
आपके दोस्त अंशिका डाबोदिया।।